Thursday, November 21, 2024
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अब बिना डॉक्यूमेंट के भी बनवा सकेंगे आधार कार्ड, UIDAI ऐसे करेगा आपकी मदद

यूटिलिटी डेस्क। अगर आप अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं और आपके कोई एड्रेस के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज नहीं है तो आप ऐसे में क्या करेंगे. क्या आपका आधार कार्ड बन पाएगा. अगर आपके पास पते का कोई प्रमाण नहीं है तो आप आसानी से आधार कार्ड बनवा सकते हैं. क्योंकि बिना दस्तावेजों के आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की मदद के लिए यूआईडीएआई एक मानक प्रमाण पत्र जारी करता है. अब आप बिना दस्तावेजों के ही अपना आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. 

 

 

यूआईडीएआई के एक सर्कुलर के मुताबिक आधार बनवाने के लिए सांसद या विधायक या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार या तहसीलदार जैसे विभिन्न पदाधिकारियों से मानक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. आप शैक्षिक संस्थान के प्रमुख या पार्षद या अनाथालय के प्रमुख या ग्राम पंचायत के प्रमुख से भी मानक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. क्योंकि इन अधिकाियों के जरिए आधार नामांकन और अपडेट्स (अनुबंध I और II) के लिए रेगुलेशन 10 (2) की अनुसूची II में आधार नामांकन के लिए मानक प्रमाण पत्र बनाने का निर्णय लिया गया है. बता दें कि आपको जो मानक प्रमाण पत्र यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाएगा. स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को आप केवल एड्रेस प्रूफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको आधार कार्ड बनवाने में मदद मिलेगी. ये प्रमाण पत्र खासतौर पर उनके लिए है, जिनके पास पते के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज नहीं है.

 

तीन तरीकों से कर सकते हैं आवेदन : बता दें कि एक व्यक्ति आधार कार्ड के लिए तीन तरीकों से आवेदन कर सकता है. दस्तावेज आधारित, परिवार के मुखिया के आधार पर या परिचयकर्ता के आधार पर (जो आपको अच्छे से जानता हो). दस्तावेज आधारित प्रक्रिया किसी व्यक्ति को आधार कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है यदि उसके पास पहचान का वैध प्रमाण, पते का प्रमाण और जन्म तिथि का प्रमाण है. यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, तो आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं, यानी या एक तो परिवार के मुखिया के माध्यम से और दूसरा परिचयकर्ता आधारित विधि के माध्यम से आधार कार्ड आसानी से बनवाया जा सकता है.

 

 

ये दस्तावेज होना जरूरी : दस्तावेजों के न पाए जाने के मामले में एक व्यक्ति को विशेष अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और/या जन्म तिथि प्रदान करने की आवश्यकता होती है. हालांकि, स्टैंडर्ड फॉरमैट उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को आवश्यक प्रमाण पत्र में किन विवरणों का उल्लेख करना चाहिए, इसको लेकर लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.