Friday, November 22, 2024
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दो फार्मासिस्ट सस्पेंड : शराब पीकर अस्पताल आने और उपस्थिति पंजी गायब करने पर हुई कार्रवाई

जशपुर। छत्तीसगढ़ जशपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबहार के फ ार्मासिस्ट दीपक अग्रवाल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुड़ेग के फ ार्मासिस्ट अभय अमरजीत तिर्की को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। सीएचएमओ ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबहार के फ ार्मासिस्ट दीपक अग्रवाल के द्वारा 16 नवम्बर से आज तक अनुपस्थित हैं। पूर्व में भी वे इस तरह से अनुपस्थित रहे हैं। पुराना उपस्थिति पंजी को भी गायब कर दिये हैं। उनका उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं मनमानी का द्योतक है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत है। जिस हेतु फार्मासिस्ट श्री अग्रवाल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियम तथा अपील) 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव किया गया है। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुड़ेग के फ ार्मासिस्ट अभय अमरजीत तिर्की, स्वास्थ्य केन्द्र में कर्तव्य पर अनुपस्थित रहते हैं साथ ही शराब पीकर कार्यालय आने एवं कार्य का सम्पादन नहीं करते हैं। स्टोर रूम की देखरेख सुचारू रूप से नहीं करते हैं। ऑनलाईन कार्य एवं पंजीयन कार्य नहीं करते हैं। ऑनलाईन दवाईयॉं का इन्डेंट भी नहीं करते। दिये गये निर्देशों का पालन भी नहीं करते। उनका उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं मनमानी का द्योतक है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत है। जिस हेतु फ ार्मासिस्ट तिर्की को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियम तथा अपील) 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरसाबहार किया गया है। संबंधितों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।