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कोरोना काल में चुनाव आयोग की सख्ती, पार्टी के स्टार प्रचारकों की संख्या में 25 प्रतिशत कटौती की

रायपुर। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना काल में होने वाल विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या में 25 प्रतिशत कटौती कर दी है। साथ ही चुनाव प्रचार करने से दो दिन पहले स्टार प्रचारक का नाम जिला प्रशासन को देना होगा। कोरोना काल मे हो रहे चुनावों को ध्यान में रखते हुए अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्टार कैंपेनर के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पहले की तुलना में अब स्टार कैंपेनर की संख्या कम कर दी है। पहले राष्ट्रीय स्तर पर स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होती थी, जिसे घटाकर 30 कर दिया गया है। यानी अब 30 से ज्यादा स्टार प्रचारक चुनाव रैली, समारोह और संगोष्ठियों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कोरोना महामारी की अवधि में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी, नीतिपरक तथा सुरक्षित निर्वाचन संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा महामारी की अवधि में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैनिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या को सीमित करते हुए 40 के स्थान पर 30 किया गया है, वहीं पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 से घटाकर 15 की गई है। तदनुसार, स्टार प्रचारकों की सूची प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि को 7 दिवस से बढ़ाकर 10 दिवस किया गया है, अब ऐसी सूची निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी। जिन राजनैतिक दलों ने पूर्व से स्टार प्रचारकों की सूची प्रस्तुत कर दी है, उन्हें फिर से संशोधित सूची प्रस्तुत करनी होगी। स्टार प्रचारकों द्वारा प्रचार की अनुमति के लिए आवेदन पत्र, प्रचार प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व प्रस्तुत करना होगा, ताकि सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं पर्याप्त समय पूर्व सुनिश्चित की जा सके। संशोधित सभी मापदंड तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

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