

Chhattisgarh News : श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित (Workers New Rates) की गई है। यह दरें 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन, अगरबत्ती नियोजन तथा तम्बाखू विनिर्माण (जिसमें बीड़ी बनाना भी शामिल है) के लिए प्रतिदिन और प्रतिमाह श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन मान की नई दरें निर्धारित की गई है।
इसमें जोन ’अ‘ श्रमिक के अंतर्गत उच्च कुशल मजदूरों का वेतनमान (Workers New Rates) 12,830, कुशल मजदूरों का 12,050, अर्धकुशल मजदूरों का 11,270 और अकुशल मजदूरों का 10,620 रूपए प्रतिमाह वेतन दरें निर्धारित की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिको के लिए दरों में वृद्धि की गई है।
न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10 हजार 620 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 360 रूपए और जोन ’स’ के लिए 10 हजार 100 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 270 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 11 हजार 10 और ’स’ के लिए 10 हजार 750 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा।
इसी तरह से कुशल श्रमिकों जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 050 रूपए, ’ब’ के लिए 11 हजार 790 रूपए और जोन ’स’ के लिए 11 हजार 530 न्यूनतम वेतन (Workers New Rates) देय होगा। उच्च कुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 830 रूपए, ’ब’ के लिए 12 हजार 570 रूपए और जोन ’स’ के लिए 12 हजार 310 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।
कृषि श्रमिको के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए प्रतिमाह 140 रूपए की वृद्धि हुई है। श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अक्टूबर से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट www-cglabour-nic-inपर भी उपलब्ध है। साथ ही श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड तीन, द्वितीय तल नवा रायपुर से भी सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।