Tuesday, December 3, 2024
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Raipur South Bye Election : रायपुर दक्षिण उपचुनाव, आचार संहिता लागू, इस दिन डाले जाएंगे वोट

Raipur News : रायपुर दक्षिण विधानसभा उप चुनाव (Raipur South Bye Election) की घोषणा के साथ ही आज से आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी के लिए प्रचार खर्च की सीमा भी तय कर दी है। प्रत्याशी 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकेंगे।

मतदान के लिए 253 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के सुरक्षा की जिम्मेदारी में 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से अस्थाई चौकियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग कराई जाएगी। रायपुर नगर (दक्षिण) उप-निर्वाचन के लिए 13 नवम्बर को मतदान और 23 नवम्बर को मतों की गिनती होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले (Raipur South Bye Election) ने आज प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, मतदान के दिन की व्यवस्था और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 253 मतदान केंद्र हैं जो सभी शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले 13 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले ने जानकारी दी कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के साथ ही आयोग द्वारा अधिसूचित 12 अन्य तरह के पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी के मात्र 3 वाहन ही नामांकन केंद्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे। नामनिर्देशन के लिए अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकती है।

अधिकतम खर्च कर सकेंगे 40 लाख रुपये (Raipur South Bye Election)

बैठक में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा तथा व्यय लेखों के संधारण के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए होगी । बैठक में निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।