Raigarh News : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा नपं में प्रभारी सीएमओ के रूप में कार्यरत ममता चौधरी फिर सस्पेंड (CMO SUSPENDED) हो गई हैं। घोटाले में जांच के बाद उनके वेतन से रिकवरी के आदेश हुए थे लेकिन बतौर सीएमओ श्रीमति चौधरी अपना पूरा वेतन लेती रहीं।
इस दौरान उन्होंने नपं का आय—व्यय का भी सही हिसाब पेश नहीं किया। लगातार मिल रही शिकायतों व कमियों को वजह बताकर अब नगरीय प्रशासन ने उन्हें फिर से निलंबित कर दिया है। अपने सेवाकाल में करीब 4 से 5 बार निलंबित हो कर अफसर ने एक अनोखा रिकार्ड भी बना लिया है।
दरअसल, ममता चौधरी प्रभारी सीएमओ नगर पंचायत लैलूंगा के द्वारा किरोड़ीमलनगर में सीएमओ के रूप में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2016-17 में अध्यक्ष एवं पार्षद निधि से डस्टबीन क्रय में अनियमितता की गई थी। जिस पर शासन द्वारा जांच की गई और ममता चौधरी पर आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप उनके वेतन से 6 लाख 15 हजार 751 रूपए की आर्थिक क्षति की वसूली का निर्णय लिया गया था तथा दंड स्वरूप दो वेतन वृद्धि भी रोकी गई थी।
परन्तु श्रीमती चौधरी प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा रायगढ़ जिले के नगर पंचायत लैलूंगा में पदस्थापना के दौरान अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए शासन द्वारा अधिरोपित दण्डादेश की अवहेलना करते हुए अपने वेतन से आर्थिक क्षति की राशि की कटौती नहीं की गई और मार्च 2024 से माह जुलाई 2024 तक सम्पूर्ण वेतन का आहरण किया गया।
वहीं बीते 27 सितंबर को आयोजित समीक्षा बैठक में नगर पंचायत की समीक्षा में आय – व्यय की गलत जानकारी प्रस्तुत करने निकाय के कर्मचारियों का अगस्त 2024 से लंबित वेतन भुगतान नहीं करने, शासन के निर्देशानुसार लक्ष्य अनुरूप कम वसूली करने एवं निर्माण कार्यो मे संतोषजनक प्रगति नहीं पाये जाने, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्देशों के अनुरूप मार्निंग फिल्ड विजिट नहीं करने एवं लापरवाही करने तथा उच्च कार्यालय के आदेशों के अवहेलना किया जाना पाया गया है।
नगरीय प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ममता चौधरी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के विपरीत है एवं शासन के आदेश की अवहेलना के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (CMO SUSPENDED)किया जाता है। निलंबन अवधि में ममता चौधरी का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता नियमानुसार होगी ।